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सरकार ने अननोन कॉल और मैसेज के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय ले लिया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई द्वारा जारी किए गए नए नियम 1 सितंबर 2024 से लागू हो जाएंगे इन नियमों के उद्देश्य अनुसार टेली मार्केटिंग कॉल्स और मैसेज के जरिए होने वाले फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने का एक पहल है आई इस लेख में जानते हैं कि नए नियम में क्या-क्या बदलाव आए हैं
क्या है नए नियम
ट्राई के रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर से टेली मार्केटिंग कॉल करता है तो उसके मोबाइल का नंबर को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा टैली मार्केटिंग के लिए सरकार ने एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है जिससे बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर सीरीज से प्रमोशन कॉल और मैसेज भेजने होंगे दम फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है
अनचाही कॉल्स और मैसेज पर लगेगी रोक
नए नियम के अनुसार ऑटोमेटिक जनरेट कॉल और मैसेज जिन्हें रोबोटिक कॉल्स और मैसेज भी कहा जाता है इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी इसका मतलब है कि 1 सितंबर से इस तरह की कॉल्स और मैसेज पर लगाम लगा दिया जाएगा जिससे यूजर को अनचाही कॉल्स और मैसेज से राहत मिलेगी और फाइनेंशियल फ्रॉड को रोका जाएगा
शिकायत कैसे करें
दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन महीने में 10000 से ज्यादा फ्रॉड वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं अगर आपको भी ऐसे मैसेज या कॉल्स प्राप्त होते हैं तो आप इसकी शिकायत संचार साथी पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं या कर सकते हैं साथ ही 10 डिजिटल वाले किसी भी संदीप नंबर से आए मैसेज की शिकायत आप सीधे 1909 पर भी कर सकते हैं
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