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UPS Pension Yojana: नई पेंशन योजना यानी एनपीएस की आलोचना के बाद सरकार ने शनिवार 24 अगस्त को संशोधित पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है ! इस योजना को यूनिफाइड पेंशन योजना ( UPS Pension Yojana ) कहा जा रहा है ! यह योजना अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी !
इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा ! यह यूपीएस पेंशन योजना ( UPS Pension Yojana) में पेंशन पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर मिलेगी ! लेकिन इसके लिए कर्मचारी को 25 साल की सेवा पूरी करनी होगी !
UPS Pension योजना क्या है?
यूनिफाइड पेंशन योजना (Unified Pension Yojana) के तहत पेंशन की गारंटी है ! जिन लोगों ने एनपीएस का विकल्प चुना है, उन्हें अगले साल से यूपीएस में स्विच करने की अनुमति होगी ! वहीं, एनपीएस एक मार्केट-लिंक्ड स्कीम है जिसमें आपका योगदान तय होता है लेकिन रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है !
चूंकि एनपीएस में पैसा बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए पेंशन की राशि तय नहीं होती है और बाजार के उतार-चढ़ाव के हिसाब से बदलती रहती है !
Unified Pension Yojana में सरकारी अंशदान पेंशन बढ़ा
एनपीएस के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, जबकि सरकार 14 प्रतिशत अंशदान करती है ! यूनिफाइड पेंशन योजना ( Unified Pension Yojana ) में सरकार का अंशदान बढ़कर 18 ! 5 प्रतिशत हो गया है, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करना जारी रखेंगे !
एनपीएस में अंशदान करने वाले कर्मचारी धारा 80 सीसीडी (1) के तहत अपने वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) के 10 प्रतिशत तक की कर कटौती के पात्र हैं, जो धारा 80 सीसीई के तहत ₹1 ! 5 लाख की कुल सीमा के भीतर है !
UPS Pension Yojana में Tax लाभ की घोषणा बाकी
इसके अलावा, धारा 80 सीसीई के तहत ₹1 ! 5 लाख की सीमा के अलावा, धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त कटौती का दावा किया जा सकता है ! यूपीएस ( UPS Pension Yojana ) के तहत कर लाभ की घोषणा अभी बाकी है !
यूनिफाइड पेंशन योजना ( Unified Pension Scheme ) केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने एनपीएस का विकल्प चुना है, जबकि निजी कर्मचारी भी एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं, यदि उनके नियोक्ता ने अंशदान को अपनाया है !
18 से 70 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक स्वेच्छा से एनपीएस में नामांकन करा सकता है !
जानें क्या है ये UPS Pension Yojana
सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई यह नई पेंशन योजना अगले साल 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी ! यूपीएस ( UPS Pension Yojana ) के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी ! इस पेंशन को पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक सेवा करनी होगी !
वहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ( Unified Pension Scheme ) में अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत होगी ! इसके अलावा न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन भी दी जाएगी, जिसका मतलब है कि 10 साल तक नौकरी करने वालों को कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी !
UPS Pension Yojana में महंगाई के आधार पर पेंशन में होगी बढ़ोतरी
यूनिफाइड पेंशन योजना ( UPS Pension Yojana ) के तहत इंडेक्सेशन को भी जोड़ा गया है ! इसका मतलब है कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहेगी ! यह बढ़ोतरी महंगाई भत्ते के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी ! इसकी गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-W) के आधार पर की जाएगी !
वहीं, रिटायरमेंट पर एकमुश्त रकम भी दी जाएगी ! यूनिफाइड पेंशन योजना ( Unified Pension Yojana ) में इसकी गणना कर्मचारियों की हर 6 महीने की सर्विस के लिए बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के 10वें हिस्से के तौर पर की जाएगी ! यह रकम ग्रेच्युटी से अलग होगी !
UPS, NPS और OPS योजना में क्या अंतर?
- UPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा ! NPS के तहत प्राइवेट और सरकारी दोनों कर्मचारी अकाउंट ओपन करा सकते हैं ! जबकि OPS सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है !
- OPS में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि NPS में वेतन से 10% (बेसिक+डीए) की कटौती होती है ! वहीं UPS में यही अमाउंट कटेगा ! लेकिन सरकार की तरफ से 18.5 प्रतिशत का योगदान किया जाएगा !
- OPS में GPF (Government Provident Fund) की सुविधा है, जबकि NPS में यह सुविधा नहीं है ! वहीं UPS में एकमुश्त राशि रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा !
- NPS शेयर बाजार से लिंक योजना है, जिसमें कंट्रीब्यूशन करने पर रिटायरमेंट के वक्त 60 फीसदी तक अमाउंट एकमुश्त और बाकी बचा 40 प्रतिशत अमाउंट एन्युटी के तौर पर दिया जाता है ! वहीं यूपीएस और OPS एक सुरक्षित योजना है !
- UPS में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी होगा ! OPS में रिटायरमेंट के समय में भी निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो अंतिम मूल वेतन का 50 फीसदी होगा, जबकि NPS में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है !
- OPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है, जबकि NPS में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है ! वहीं UPS में महंगाई के हिसाब से मंहगाई राहत (DR) दिया जाएगा !
- UPS में ग्रेच्युटी के अलावा एकमुश्त राशि रिटार्यमेंट के वक्त दिया जाएगा ! OPS में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है, जबकि NPS में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है !
- UPS में कर्मचारी की मौत हो जाने पर फैमिली पेंशन दिया जाएगा ! OPS में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, जबकि NPS में सेवा के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन NPS के तहत जमा पैसे को सरकार जब्त कर लेती है !